Madhya Pradesh Paramedical Council

मध्यप्रदेश सह - चिकित्सीय परिषद

(A statutory Body of the Government of Madhya Pradesh)

Government of Madhya Pradesh

Brief Introduction

संक्षिप्त परिचय

मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद का गठन ‘मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद अधिनियम, 2000 (क्रमांक 1 सन् 2001) अधिसूचना दिनॉक 12 जनवरी, 2001 के प्रावधानों के तहत मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2003 में तत्समय चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत एक स्वशासी निकाय के स्वरूप में किया गया था ।

मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् का गठन विशेष रूप से सह-चिकित्सीय व्यवसायियों/कर्मियों के पंजीयन तथा सह-चिकित्सा शिक्षा को विनियमित करने के उद्देश्य से किया गया हैं। जिसमें प्रदेश में विभिन्न रोजगारोंन्मुखी एवं व्यवसायिक सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों के सुचारु शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु आवश्यक मापदण्ड निर्धारित करने के साथ-साथ सह-चिकित्सीय शिक्षण संस्थाओं के संचालन व नवीन संस्थानों की स्थापना हेतु शासन द्वारा जारी नियम-विनियम अनुसार मान्यता प्रदान करती हैं।

परिषद् एक स्व-वित्तीय संस्था हैं, जिसका मुख्य वित्तीय स्त्रोत परिषद स्तर से प्रदाय की जाने वाली विभिन्न सेवाएं जिसमें पंजीयन, मान्यता, नामांकन एवं परीक्षा से प्राप्त होने वाले शुल्क सम्मिलित होते हैं।

मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश हैं।